नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर 21 सितंबर को संज्ञान लेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान मीसा भारती शनिवार को कोर्ट में पेश नहीं हुईं और आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। स्पेशल जज अजय कुमार ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो सभी आरोपितों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपे। उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने 35 नए आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। 35 आरोपितों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपित बनाया गया है, जबकि 15 लोगों में 8 चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं।
5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 6 जनवरी 2018 को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने 5 फरवरी 2018 को इस मामले के आरोपित संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं। 25 जनवरी 2018 को इसी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपित सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपये मूल्य के 1,20,000 शेयर 90 रुपये प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपये में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया।