आईएनएक्स केस में ईडी के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 5 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इसी के साथ अदालत ने चिदंबरम को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दे दी।
आज सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग समाज और राष्ट्र के खिलाफ एक अपराध है। ईडी ने यह कहते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की। ईडी ने कहा कि चिदंबरम से पूछताछ आईएनएक्स मीडिया केस में बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए जरूरी है।