RBI एक्ट 1934 के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास बचे सरप्लस फंड को अपने ओनर यानी सरकार को देना होता है. रिजर्व बैंक ने हर सरकार को ऐसा सरप्लस फंड दिया है. आइए जानते हैं कि क्या होता है यह सरप्लस फंड और आखिर किस बात को लेकर सरकार-रिजर्व बैंक में होती रही है तनातनी.
1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच लंबे वक्त से चली आ रही तनातनी खत्म हो गई. पिछले साल इसी मुद्दे पर तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था. पिछले साल नवंबर में दो बोर्ड बैठकों में केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच सरप्लस कैपिटल के ट्रांसफर जैसे कई मसलों पर टकराव पैदा हुआ था.