सोलन : बैंक ऑफ बड़ौदा की कसौली स्थित शाखा में हथियार के दम पर लूट करने के आरोप में खरैती लाल को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बैंक लूटने के मामले में विचाराधीन खरैती लाल और विलायती लाल वर्ष 1990 से पी.ओ. घोषित किये जा चुके थे। लेकिन कसौली पुलिस ने 22 मई 2019 को खरैती लाल को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद दोबारा से केस को पुनः चलाया गया और सभी साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई। इस केस का ट्रायल सरकार की ओर से पी.पी. सुभाष शर्मा द्वारा लड़ा गया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने सोमवार को विभिन्न धाराओं के तहत 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किए हैं । साथ ही 25 हज़ार रुपए जुर्माने के तौर पर भी देने को कहा गया है । जुर्माना अदा ना करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास काटने को कहा गया है। सरकार की ओर से केस को पुनः चलाने और पहरवी करने वाले जिला न्यायवादी संजय चौहान ने बताया कि वर्ष 1985 में तत्कालीन कैशियर के पद बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत अनंत राम ठाकुर ने बैंक लूटने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी । शिकायत में कहा गया कि दो लोग नकाबपोश 28 जनवरी वर्ष 1985 को हथियार लेकर बैंक में दाखिल हुए। इससे पूर्व इन्होंने फोन की तार काट डाली । जिसके बाद ये दोनों एक लाख 21 हज़ार, 413 रुपए लूट कर फरार हो गए। लेकिन हिमाचल परिवहन में बतौर चालक कार्यरत कर्म चंद और स्थानीय पुलिस की सहायता से दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था।