मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया राजस्थान सरकार ने. जिसको लेकर राजस्थान मे पुलिस मुख्यालय से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर भेजा गया है.
सर्कुलर में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नए कानून के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है. वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थानों पर कानून की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.