कोलकाता : भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुकुल रॉय के खिलाफ बैंकशाल कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हवाला कारोबार के एक मामले में पूर्व में जारी किए गए कई नोटिस की अनदेखी करने के कारण यह वारंट जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई 2018 को बड़ाबाजार इलाके में पुलिस ने कल्याण रॉय बर्मन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 80 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। रुपये के स्रोत से संबंधित उस शख्स के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में उसने बताया था कि ये हवाला के रुपये थे जो दिल्ली भेजे जाने थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में आठ और लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद बैंकशाल कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि पकड़े गए लोगों में से एक व्यक्ति के फोन पर मुकुल रॉय का नंबर डायल करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने मुकुल रॉय को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेजा, लेकिन हर बार उन्होंने नोटिस की अनदेखी की।
आगामी 29 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मुकुल रॉय के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गयी है। इस पर बैंकसाल कोर्ट के जज ने कहा कि किसी भी कोर्ट में याचिका लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे। जब किसी मामले में आपका नाम आया है तो आपको आना ही होगा। उसके बाद मुकुल रॉय के अधिवक्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल की उम्र 65 साल है और वह किसी भी थाने में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं। पुलिस को अगर पूछताछ करनी है तो उनके आवास पर जाना पड़ेगा या जिस थाना क्षेत्र में वह रहते हैं वहां अगर जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनसे वहां पूछताछ की जा सकती है। अधिवक्ता ने कहा कि वो इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
इस पूरे प्रकरण को मुकुल रॉय ने राजनीतिक साजिश करारा दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के निर्देश पर सब कुछ किया जा रहा है। रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी मेरे और अर्जुन सिंह के पीछे पड़ी हैं। वह जानती हैं कि अगर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यक्रमों को बाधा पहुंचेगा। यह सब कुछ राजनीतिक साजिश है।