लखनऊ : समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गुरुवार को रामपुर की एसडीएम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी पर अवैध तरीके से गेट बनाने के मामले में तीन करोड़ 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी ने पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। एसडीएम सदर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा दायर किए गये वाद की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने अपने वाद में कहा था कि विश्वविद्यालय का गेट लगाकर पीडब्ल्यूडी की सड़क को बंद कर दिया गया है।
इस मामले में जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी की गई थी। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाइकोर्ट जाने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था, जिसे एसडीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन कब्जाने की शिकायत किसानों ने राज्यपाल से करके जमीन वापस कराये जाने की मांग की थी। तमाम शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रामपुर प्रशासन ने राज्य सरकार के एंटी- भू-माफिया पोर्टल पर आजम खान को सूचीबद्ध कर लिया था। हालांकि आजम खान ने भूमि अतिक्रमण को लेकर अपने खिलाफ दर्ज किए गए सभी मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा था कि मैंने चुनाव में भाजपा को हराकर जीत हासिल की है, मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। ये सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि चारों ओर मेरे दुश्मन फैले हुए हैं।