बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने रामपुर जिला प्रशासन द्वारा सपा सांसद आजम खान को भू माफिया घोषित किए जाने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है. जीलानी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि रामपुर प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय सांसद आजम खान को भूमाफिया घोषित किए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की ओछी नियत और मुसलमानों को बदनाम करने का षडयंत्र है. उन्होंने कहा कि खान के बयान से साबित होता है कि उन्होंने 10-12 साल पहले बैनामा कराकर जो जमीन अपने विश्वविद्यालय के लिए हासिल की थी उनको बुनियाद बनाकर उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है जबकि हिंदुस्तान के कानून में किसी भी बैनामे को रद्द करने का अधिकार सिर्फ दीवानी अदालत को प्राप्त है.