महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को चार जुलाई को या उसके पूर्व महापौर को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश अतिरिक्त न्यायालय के जज नरेन्द्र देव मिश्र ने वादी जंग बहादुर को सुनकर दिया।
मामला दस वर्ष पुराना प्रापर्टी खरीद में दी गई बीस लाख रुपये के भुगतान के चेक बाउंस का है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि पूर्व में निगरानी अदालत ने वारंट पर रोक लगा दी थी। अब निगरानी निस्तारित हो चुकी है। पूर्व में वारंट जारी करने का आदेश अब स्टे नहीं है इसलिए गैर जमानती वारंट जारी किया जाए।
यह है मामला
वादी जंग बहादुर का आरोप है कि सात अगस्त 2007 को अभिलाषा गुप्ता ने उससे एक प्रापर्टी खरीदी। इसके लिए दस-दस लाख रुपये के दो चेक जम्मू कश्मीर बैंक के दिए। दोनों ही चेक 29 अक्टूबर 2007 को डिसऑनर हो गए। इसके बाद जंग बहादुर ने 17 नवम्बर 2007 को कानूनी नोटिस अभिलाषा गुप्ता को दिया। फिर 2008 में मुकदमा कर दिया।
कोर्ट ने जांच के बाद आठ अक्टूबर 2009 को अभिलाषा गुप्ता को तलब कर लिया। गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया। अभिलाषा गुप्ता ने इसके खिलाफ 2010 में निगरानी याचिका दाखिल की, जिसमें वारंट स्टे हो गया। यह निगरानी 11 जनवरी 2018 को खारिज हो गई। उसके बाद भी गैरहाजिर रहने पर दोबारा वारंट जारी किया गया।