आकलन वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए ITR 1, 2 और 4 के लिए ई-फाइलिंग ‘यूटिलिटीज’ (यानी ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपयोग किए जा सकने वाले वर्जन) भी जारी किए हैं जो कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जरूरी है। इसे वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल ITR फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। अब आपको ITR-1 फॉर्म में अन्य आमदनी का पूरा ब्योरा देना होगा।
कब भरें इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई है। यह आकलन वर्ष 2019-20 के लिए होगा। सैलरी पेमेंट पर वार्षिक टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16) 15 जून 2019 तक कंपनी की ओर से जारी किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, फॉर्म 16A को अन्य व्यक्तिगत आय पर कटौती के लिए जारी किया जाता है (बैंक इसे ब्याज आय पर कटौती के लिए जारी करता है)।
ITR 1
एलिजिबल असेसमेंट
व्यक्ति को भारत का निवासी होना चाहिए
पूरी आय 50 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए
व्यक्ति के पास वेतन से आय, फॅमिली पेंशन से आय, एक घर और इसके अलावा अन्य सोर्स
व्यक्ति के पास कृषि से आय 5000 रुपये से कम होनी चाहिए
नॉट एलिजिबल असेसमेंट
व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है
व्यक्ति ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इस साल कभी भी निवेश किया हो
व्यक्ति क्लेम का दावा करना चाहता हो, किसी अन्य सोर्स से मिली आय
भारत से बाहर किसी संपत्ति से आय
व्यक्ति के पास लाभांश आय स्पेशल रेट पर कर योग्य होगा
ITR 2
एलिजिबल असेसमेंट
व्यक्ति और अविभाजित हिन्दू परिवार ITR 1 (ऊपर दिए हुए) का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं हैं।
नॉट एलिजिबल असेसमेंट
अगर आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं जमा किया जाता है तो फिर इसे फाइन के साथ 31 मार्च 2020 तक भरना होगा। 31 जुलाई 2019 तक 5 लाख तक के आय पर ITR भर दिया तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 5 लाख के इनकम पर 1000 रुपये जुर्माना, 5 लाख से ज्यादा के इनकम पर 5000 रुपये जुर्माना।