लखनऊ। प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों को खनन पट्टाधारकों द्वारा खदान के निकासी पर स्थापित चेक पोस्ट, गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिये गये हैं। इसका अनुपालन आगामी एक जून से कराने को कहा गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने बुधवार को बताया कि चेक पोस्ट-गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रत्येक खनिज लदे वाहन का फोटो कैप्चर हो सकेगा, जिससे खनिज निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से गाड़ियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त इन्टीग्रेसन आर्टीफिशियल इन्टेलजेन्स युक्त साफ्टवेयर से किया जायेगा।
इसी के साथ उन्होंने समस्त जिलाधिकारी से कहा है कि वे खनन पट्टाधारकों को इन निर्देशों से अवगत कराएं। डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम-35 का अनुपालन खनन पट्टाधारकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन क्षेत्र से वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सीसीटीवी कैमरा व चेक पोस्ट-गेट के निर्माण करायेंगे तथा क्यूआर कोड स्कैनर द्वारा समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेंगे।