कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन इसके अंत ने यह संदेश दिया कि हर जुर्म की एक सजा होती है, जो मिलती ही है। दरअसल, संगरूर की एक नाबालिग लड़की को एक लड़का भगा कर ले गया। इसके बाद पुलिस ने खिलाफ केस दर्ज किया। बाद में दोनों पकड़े गए। बालिग होने पर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के 32 दिन बाद उसी अदालत ने पति को 12 साल कैद की सजा सुना दी। लड़के को अपनी प्रेेमिका से नाबालिग उम्र मेें शारीरिक संबंध बनाने पर दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया। पति को कोर्ट ने 1.10 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
जिस कोर्ट में शादी की उसीे ने नाबालिग उम्र में शारीरिक संबंध बनाने पर माना दुष्कर्म का दोषी
सजा सुनाए जाने से पहले युवक और उसकी पत्नी दोनों साथ ही अदालत पहुंचे। सजा सुनाए जाने के बाद पति-पति की हालत बहुत बुरी हो गई। भावुक पत्नी बुरी तरह रोती हुई बंदीखाने तक पति के साथ गई। वहां से पति को पुलिस जेल ले गई और पत्नी रो-राेकर फरियाद करती रही।
मामले के अनुसार, लड़की के ताया ने 14 जुलाई, 2018 को थाना सिटी धूरी में दी शिकायत में एक युवक पर अपनी नाबालिग भतीजी को भगा ले जाने का आरोप लगाया। उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई का तलाक हो चुका है और उसकी दो लड़कियों का पालन-पोषण वह कर रहे हैं। उसकी एक भतीजी एक निजी अस्पताल में नौकरी करती है। एक युवक 9 जुलाई को उनकी भतीजी को बहला फुसलाकर अस्पताल से अपने साथ भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
पति को 12 वर्ष कैद, 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा
पुलिस ने तफ्तीश के दौरान 15 जुलाई, 2018 को लड़की व युवक को काबू कर लिया। लड़की का मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में युवक द्वारा लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर पुलिस ने दर्ज मामले में पोस्को एक्ट सहित दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट में मामला चलता रहा।
इसी बीच लड़की के बालिग होने पर दोनों ने 2 फरवरी 2019 को घर वालों की मर्जी के खिलाफ इसी अदालत में शादी कर ली। उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले रखी है। शनिवार को जिला व सेशन जज बीएस संधू की अदालत ने 20 वर्षीय युवक द्वारा लड़की से17 साल की उम्र में शारीरिक संबंध बनाने के लिए दुष्कर्म का दोषी माना।