नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने भोपाल से भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उनके बयानों के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 72 घंटों का प्रतिबंध लगाया है। साध्वी प्रज्ञा ने 18 अप्रैल को भोपाल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दिवंगत आईपीएस अधिकारी अधिकारी हेमंत करकरे के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद 20 अप्रैल को साध्वी ने बाबरी मस्जिद से जुड़ा बयान दिया था। दोनों ही बयानों पर बाद में ठाकुर ने माफी मांग ली थी।
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान धार्मिक आधार पर वोट मांगने से जुड़ा है। आयोग ने साध्वी को भविष्य में ऐसा बयान नहीं देने को लेकर चेतावनी दी है। इसके अलावा दो मई सुबह छह बजे से अगले 72 घंटों के लिए चुनाव प्रचार संबधी प्रतिबंध लगाया है। इसका अर्थ है कि इन 72 घंटों के दौरान वह किसी भी राजनीतिक सभा, रैली, रोड शो, टीवी एवं प्रिंट से जनता को संबोधन नहीं कर सकतीं।