सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को यह निर्देश दिया कि वह) सूचना के अधिकार (RTI) के तहत बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट और विलफुल डिफॉल्टेर्स की सूची का खुलासा करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई से कहा कि वह उन सभी सूचनाओं का खुलासा करे जिनकी इजाजत कानून देता है। साथ ही नॉन-डिसक्लोजर पॉलिसी को वापस लेने की बात भी कही।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने आरबीआई से यह भी कहा कि वह आरटीआई कानून के तहत सूचना देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आरबीआई की नॉन-डिस्क्लोजर पॉलिसी उसके 2015 के फैसले का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट- किया वह पारदर्शिता के नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आरबीआई को अंतिम अवसर दे रहा है। साथ ही यह भी कहा कि अगर भविष्य में इसका उल्लंघन होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को अंतिम अवसर दिया है कि वह आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारियों जो बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट और अन्य मुद्दों से जुड़ी हैं, उस पर अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट का खुलासा न करने को लेकर आरबीआई को कंटेम्ट नोटिस जारी किया था।