नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़े सरकार के नए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पिछले पांच अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़े सरकार के नए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसका पूरे देश में असर होगा इसलिए कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश में बैंक अकाउंट खोलने, मोबाइल कनेक्शन लेने जैसी बातों के लिए आधार के बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल को ऐच्छिक बनाया गया है।