नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती के 2019 के लोकसभा का चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आज यह मामला चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्टेड था। जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर दूसरी बेंच 12 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वकील संजीव कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं के बयान संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। साथ ही इनकी पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी पर भी लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।
याचिका में तीनों नेताओं के बयानों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा गया है कि इनकी निष्ठा देश के संविधान के प्रति न होकर कहीं और के लिए है। याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं पर भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन नेताओं को अगर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई तो ये लोकतंत्र का मजाक होगा। याचिका में कहा गया है कि ये नेता दो प्रधानमंत्री की मांग कर देश की अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं।