कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन दिया निर्देश, आरोपित मिशेल की सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपित और बिचौलिए जेम्स क्रिश्चियन मिशेल को एरावास में रखने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की सुरक्षा का ख्याल रखने का निर्देश दिया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन की उस दलील के बाद ये आदेश दिया कि मिशेल को जेल नंबर-2 में सुरक्षा वजहों से शिफ्ट किया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि मिशेल को जेल नंबर 2 से जेल नंबर-1, 3 या 4 में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने मिशेल को वो सभी सुविधाएं देने का निर्देश दिया जो दूसरे कैदियों को जेल मैन्युअल के मुताबिक मिलती है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मिशेल की सुरक्षा की समीक्षा करें और उसे उचित सेल में रखने का फैसला करें।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधीक्षक जोगिंदर एस. सहरावत और लॉ अफसर जोरावर सिंह मौजूद थे। उन्होंने रिपोर्ट दायर करते हुए कहा कि मिशेल को सुरक्षा कारणों से हाई सिक्योरिटी जेल नंबर-2 में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल नंबर 1, 3 और 4 भी हाई सिक्योरिटी जेल हैं और ये जेल विचाराधीन कैदियों के लिए हैं, जबकि जेल नंबर 2 दोषियों के लिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मिशेल को जेल नंबर 1, 3 और 4 में शिफ्ट किया जा सकता है। तब मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि मिशेल को जेल नंबर 2 से शिफ्ट किया जाए क्योंकि यह दोषी करार दिए जा चुके कैदियों के लिए है। मिशेल को सामान्य सेल में रखा जाना चाहिए न कि हाई सिक्योरिटी सेल में। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी सेल में किसी कैदी की आजादी खत्म हो जाती है।

 

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