मुंबई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद के संगठनों जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान ने उन पर पाबंदी नहीं लगाई है। दोनों आतंकी संगठन केवल निगरानी सूची में हैं। इस झूठ के बेनकाब होने के बीच पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को एक और शिगूफा छोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की ओर से प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अनुसार हाफिज के संगठन केवल आंतरिक मामलों के मंत्रालय की निगरानी सूची में हैं। इन्हें जनवरी 2017 में निगरानी सूची में डाला गया था। आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए जबरदस्त वैश्विक दबाव के बाद 21 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि उसने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस बीच, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तान सरकार ने यूएनएससी अधिनियम, 1948 के तहत यूएनएससी (धन-संपत्ति पर रोक और जब्ती) आदेश, 2019 जारी किया है। इसका उद्देश्य आतंकवादी घोषित व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया सुचारू बनाना है।
पाकिस्तान के एक अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा कि नए कानून से पाक को प्रतिबंधित संगठनों और व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने और यूएनएससी के प्रति दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।