जौनपुर : घर में घुसकर विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपितों के खिलाफ दीवानी न्यायालय ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष केराकत को दिया। वादिनी ने धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसका पति बाहर रहता है। 15 दिसम्बर, 2018 की रात 9 बजे रोशन ने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी होने के नाते उसने दरवाजा खोल दिया तो रोशन और उसके दो साथी जबरन घर में घुस आए। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ तीनों ने दुराचार किया। भतीजे के आने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाने व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला गंभीर देखते हुए आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष केराकत को दिया है।