नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपित और दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पांच पांच लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया है। पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। ईडी ने कोर्ट से उसकी हिरासत की मांग नहीं की थी। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से बिना किसी वकील की मदद से बात करने की अनुमति मांगी जिसके बाद कोर्ट ने इन-कैमरा सुनवाई यानि अकेले में सुनवाई की।
पिछले 8 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 12 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था। पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने 8 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 4 फरवरी को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि जब सक्सेना के वकील उनसे मिलने जाएं तो उन्हें एकांत दिया जाए और ईडी अधिकारी इतनी दूर हों कि उन्हें राजीव सक्सेना और उनके वकील के बीच की बातचीत सुनाई न दे। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना के वकील ने कहा था कि हमें राजीव सक्सेना से मिलने के दौरान एकांत दिया जाए ताकि हम ठीक से बातचीत कर सकें। पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अपने वकील से मिलने की छूट देते हुए कहा था कि आधा घंटा सुबह और आधे घंटे शाम में उनके वकील मिल सकते हैं। राजीव सक्सेना के वकील ने एक-एक घंटे मिलने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने आधे-आधे घंटे मिलने की इजाजत दी थी।