नई दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन की लगभग 550 करोड़ की बकाया रकम चुकाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अनिल अंबानी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा था। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के खिलाफ एरिक्सन की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और आरकॉम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरकॉम को 550 करोड़ रुपये 15 दिसंबर तक चुकानी थी लेकिन उसका भुगतान वह नहीं कर पाई।
इसके बाद एरिक्सन ने इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। पहले की सुनवाई के दौरान आरकॉम ने कोर्ट की रजिस्ट्री को 118 करोड़ रुपये जमा कराने का प्रस्ताव दिया। लेकिन एरिक्सन के वकील ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उसकी पूरी रकम चुकाई जाए। उसके बाद कोर्ट ने आरकॉम को निर्देश दिया कि 118 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दिया जाए। एरिक्सन ने अपनी याचिका में कहा है कि अनिल अंबानी को पैसे का भुगतान नहीं किए जाने तक जेल में भेजा जाए। 23 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को निर्देश दिया था कि वो 15 दिसंबर तक एरिक्सन के बकाये के भुगतान कर दें। कोर्ट ने कहा था कि अगर रकम चुकाने देरी हुई तो सालाना 12 फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा।