नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर दो फरवरी को सुनवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका उस केस में दायर की है, जिसमें उनके करीबी मनोज अरोड़ा ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने मनोज अरोड़ा को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है लेकिन साथ ही मनोज अरोड़ा को निर्देश दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ जांच में सहयोग करें। ईडी के मुताबिक मनोज अरोड़ा को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी किया जा चुका है लेकिन वह कभी भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानता है और इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए धन मुहैया कराने में भूमिका निभाई थी।
ईडी के मुताबिक लंदन में वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति के लिए दुबई से पैसे का इंतजाम किया गया था। लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी ने 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था। ईडी के मुताबिक जब से उसने अरोड़ा के परिसर की तलाशी ली है, वह फरार है। ईडी ने कहा कि उसे आशंका है कि अरोड़ा विदेश भाग गया है। इसलिए इंटरपोल के जरिये उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के लिए ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी करने की जरूरत होती है।