नई दिल्ली : 2002 में गुजरात के नरोदा पाटिया दंगे के चार दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई तक ये जमानत दी है। कोर्ट ने जिन चार दोषियों को जमानत दी है वे हैं-उमेशभाई भरवाड़, राजकुमार, पदमेंद्र राजपूत और हर्षद परमार। चारों को गुजरात हाईकोर्ट ने से 10 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नरोदा पाटिया इलाके में 28 फरवरी 2002 को उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 97 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को दोषी करार दिया था। लेकिन सबूतों के अभाव में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया था। इन सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के तहत दोषी ठहराया गया था।