चुनाव में टिकट देने वाले दलों की मान्यता रद्द करने संबंधी याचिका खारिज
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में नामांकन भरते समय उम्मीदवारों द्वारा ‘हमें भारत के संविधान की जानकारी है’ की सार्वजनिक घोषणा किये जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि राजनीतिक दल को ऐसे लोगों को टिकट देने से रोका जाए, जिनके ऊपर चुनाव से सालभर पहले से गंभीर अपराध में आरोप तय हैं। याचिका में कहा गया था कि उन राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न भी निरस्त कर दिया जाए जो चुनाव में उन्हें टिकट दे रहे हों, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध में आरोप तय हो। याचिका में अपराधियों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप ये मांग चुनाव आयोग में रखें।