नई दिल्ली : शादीशुदा महिलों के अधिकारों की रक्षा के लिए तीन तलाक संबंधी विधेयक के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित न हो पाने के कारण सरकार इस पर फिर से अध्यादेश लाएगी। संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हो गए किंतु इन विधेयकों को राज्यसभा से पारित नहीं कराया जा सका। इसलिए सरकार इन पर दोबारा अध्यादेश लाएगी।
उल्लेखनीय है कि तीन तलाक और आयुर्विज्ञान परिषद पर अध्यादेश वर्ष 2018 सितंबर में तथा कंपनी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश वर्ष 2018 नवंबर में लाया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गए लेकिन राज्यसभा में इन विधेयकों का पारित नहीं कराया जा सका। उल्लेखनीय है कि अध्यादेश लाने के बाद सरकार को अगले संसद सत्र में उससे संबंधित विधेयक पारित कराना होता है। ऐसा न हो पाने पर अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाते हैं।