विवादित फिल्‍म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है

सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही फिल्म ‘दि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ पर रोक लगाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरु हरसराय (फिरोजपुर) से विधायक व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के पुत्र अनुमीत सिंह सोढी ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने सेंसर बोर्ड से फिल्म को मिली मंजूरी को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है।

याचिका में सेट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को दी गई मंजूरी को गलत बताया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के चरित्र के इर्द-गिर्द घूमती है और इससे उनकी छवि धूमिल होती है। सीबीएफसी के नियमों के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए उसकी मंजूरी आवश्यक है।

अनुमीत सिंह के वकील कन्नन मलिक ने हाईकोर्ट से मंगलवार को ही सुनवाई की मांग की। उनका कहना था कि चूंकि फिल्म के प्रदर्शित होने में सिर्फ तीन दिन बचे हैं और इसके ट्रेलर जारी किए जा चुके हैं, लेेेेकिन चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई किए जाने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने ‘दि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ नाम से पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक की कहानी के आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। अनुपम खेर अभिनीत इस फिल्‍म को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के कई नेता इस फिल्‍म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

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