पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित करने का मामला
पटना : राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला आवंटित किए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार समेत राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 11 फरवरी तक जवाब तलब किया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए नीतीश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से यह पूछा है कि उनको आजीवन आवास आवंटन किये जाने संबंधी आदेश और कानून को क्यों नहीं असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया जाये।अदालत ने बिहार स्टेट स्पेशल सेक्युरिटी ग्रुप कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा के संबंध में भी जबाब तलब किया है। अदालत ने इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछा है कि जिनके पास पटना में अपना निजी मकान है वह क्यों नहीं पूरी सुरक्षा के साथ अपने निजी मकान में रहते हैं।
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को आवास आवंटन संबंधी दिये गये पत्र पर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई कर यह निर्देश दिया। मालूम हो कि तेजस्वी यादव की ओर से दायर अपील पर बहस करते हुए उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि एक ओर जहां तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने को कहा गया है वहीं राज्य सरकार ने कई पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो लागू है। कई पूर्व मुख्यमंत्री इसका लाभ भी ले रहे हैं। अदालत को यह भी बताया गया था कि वर्तमान मुख्य मंत्री को दो आवास मुख्यमंत्री के रूप में और एक आवास पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित है।