नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करें तब कोर्ट सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म में मनमोहन सिंह की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमेटोग्राफी एक्ट के नियम 38 का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म के ट्रेलर की वजह से दूसरे देशों से संबंध खराब हो रहे हैं और ये देश की सार्वभौमिकता और अखंडता पर असर डाल रहा है। इस याचिका में यूट्यूब और केंद्र सरकार को फक्षकार बनाया गया था।
‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर आधारित है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है। अक्षय खन्ना संजय बारू के किरदार में हैं और दिव्या सेठ शाह फिल्म में मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन विजय रत्नाकर गुट्टे ने किया है। यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होनेवाली है। मनमोहन सिंह साल 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे।