लखनऊ महायोजना-2031 की रिपोर्ट पर निर्णय हुआ
लखनऊ : मण्डलायुक्त अनिल गर्ग की अध्यक्षता में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, लविप्रा, नगर आयुक्त, नगर निगम, विशेष सचिव आवास, सचिव, लविप्रा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लिये गये निर्णयों की समीक्षा की गई। जिसमें मोहान रोड योजना की निविदा के सम्बन्ध में बोर्ड नोट में पुरानी व अधूरी सूचना प्रस्तुत करने के कारण पीसी पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, लविप्रा को चेतावनी निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये। प्राधिकरण के पुराने वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कराने के उपरान्त नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण न कर नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, लविप्रा के विरूद्ध अध्यक्ष की ओर से ’कारण बताओ नोटिस’ निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-ई में भूखण्ड सं0-सीपी-13 बस टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू-उपयोग से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग के चेयरमैन यू.पी.एस.आर.टी.सी. एवं प्रबन्ध निदेशक को पत्र भेजा जाए कि उनका विभाग भूमि में बस टर्मिनल बनाने को तैयार है अथवा नहीं। विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत ‘नए व अविकसित क्षेत्रों’ में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय -योग्य एफएआर के मानकांे में संशोधन का प्रस्ताव शासन को युक्ति-युक्त कारण सहित प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय लिया कि डा. राम मनोहर लोहिया इंन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब-वे (अन्डर ग्राउण्ड) कनैक्ट करने के प्रस्ताव पर एलडीए के इंजीनियरिंग विभाग-नियोजन विभाग व यू.पी.आर.एन.एन. से फिजिबिलिटी का संयुक्त निरीक्षण करा लिया जाये।
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-5 के पुनर्नियोजित पार्ट ले-आउट प्लान के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। रेल लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटीए पूर्वोत्तर रेलवे, गोमती नगर के क्षेत्रफल 121571.88 वर्गमी0 (30.04 एकड़) पर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास एवं व्यावसायिक निर्माण (रिटेल शॉप) भवन मानचित्र प्रस्ताव में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया गया। बैठक में निर्णय लिया कि लखनऊ महायोजना-2031 में दर्शित आउटर रिंग रोड के संरेखण को एनएचएआई के संरेखण के अनुरूप पुनर्निर्धारण तथा अवमुक्त भूमि के भू-उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से महायोजना के रिंग रोड से प्रभावित संरेखण एवं विद्यमान भू-उपयोग के सम्बन्ध में यथा सम्भव सभी भू-उपयोगों में समतुल्य क्षेत्रफल रखते हुए कार्यवाही एक माह पूर्ण करेंगें। जहॉं कहीं भी भू-उपयोग के क्षेत्रफल में अन्तर है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाये।
अन्त में निर्णय लिया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजनायें नगर निगम को अभी तक हस्तान्तरित नहीं है, उनमें अनुरक्षण शुल्क लागू किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को निर्देश दिये गये कि सफाई हेतु क्षेत्रवार अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय। साथ ही उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 एवं सुसंगत नियमों के तहत प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।