नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल को झटका दिया है। 2017 में गुजरात में राज्यसभा चुनाव के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट में अहमद पटेल के चुनाव को चुनौती देनेवाली बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गुजरात हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का सामना कीजिए। 26 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो कांग्रेस नेता अहमद पटेल के खिलाफ बीजेपी नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर नए सिरे से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा था कि वह यह विचार करे कि बलवंत सिंह राजपूत की याचिका सुनवाई योग्य है कि नही। अहमद पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में लंबित बीजेपी नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका को निरस्त करने की मांग की थी। 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अहमद पटेल को राहत देते हुए हाईकोर्ट में में लंबित याचिका पर सुनवाई पर रोक लगा दी थी। बलवंत सिंह राजपूत ने अहमद पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती दे रखी है। पटेल का कहना था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है।