योगी कैबिनेट बैठक में पांच प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुलिस और अग्निशमन सेवा के अफसरों व कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान घटना या दुर्घटना में अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इसमें 80 से 100 फीसदी तक अपंग होने पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 70 से 79 फीसदी तक 15 लाख रुपये और 50 से 69 फीसदी तक 10 लाख रुपये की आर्थिक राशि स्वीकृति की जा सकेगी। अभी तक पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाती रही है। इसमें परिवार को 40 लाख और उनके माता-पिता को दस लाख रुपये दी जाती है, लेकिन अग्निशमन के कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार ने की है। उसका संज्ञान राज्य सरकार ने लेते हुए इसे लागू किया है।
इसके अलावा यूपी के 10 सेक्टर में कार्यरत सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की इकाइयों को थाना बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गई है। विजिलेंस की लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर और झांसी में स्थित इकाइयों को थाने का दर्जा दिया गया। अभी तक विजिलेंस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस पर निर्भर होना पड़ता था। शर्मा ने बताया कि यूपी इंस्टीट्यूट और डिजाइन लखनऊ में निदेशक-सचिव पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। आवेदन के लिये आयु पहले 57 वर्ष तक थी। अब इसे घटाकर 45 से 55 वर्ष कर दिया गया है।
शर्मा ने बताया कि यूपी के सभी ग्रामीण निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) एवं शहरी निकायों (नगर पालिका, नगर निगम) में स्थाई गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आवारा गौ वंश की समस्या के समाधान के लिये कदम उठाया गया है। हर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिये आश्रय स्थल बनेगा। इसके वितीय प्रबंधन के लिये आबकारी विभाग 2 प्रतिशत गौ कल्याण सेस लगाएगा। इसके लिये मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय को सरकार ने दिये हैं।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मामले में जिले स्तर पर विशेषीकृत मोटर दुर्घटना अधिकरण स्थापित होगी। इसके लिये 23.73 करोड़ होंगे। एडीजे के स्तर पर कोर्ट भी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।