नई दिल्ली : 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद तथा कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया है। आज ही इस मामले के दो और दोषियों पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर ने कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सज्जन कुमार को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने महेंद्र यादव को चश्मा और छड़ी रखने की इजाजत दे दी है।
सज्जन कुमार ने कड़कड़डूमा कोर्ट की पिछली गेट से प्रवेश कर कोर्ट में सरेंडर किया। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट से सरेंडर करने के लिए समय देने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर दंगा पीड़ितों ने सुबह से ही डेरा जमा लिया था। सिख दंगा पीड़ित संघ के अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने सज्जन कुमार के सरेंडर करने पर खुशी जताई और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। कोर्ट के बाहर दंगा पीड़ितों ने सतश्री अकाल, बोले सो निहाल और देश का कानून जिंदा है के नारे लगाए।