विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से पूछा, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट करेंगे लागू
नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को निजी अस्पतालों में समाज के सभी वर्गों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार बताए कि वह दिल्ली में क्लीनिकल एस्टेब्लिश्मेंट एक्ट-2016 कब लागू करेगी। नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने शनिवार को कहा कि केजरीवाल बताएं कि क्लीनिकल एस्टेब्लिश्मेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट,2016 अब तक 11 राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों में लागू हो चुका है, जिसका इन प्रदेशों व संघ शासित क्षेत्रों की जनता पूरा लाभ उठा रही है। दिल्ली सरकार अभी तक 65 वर्ष पुराने दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेंशन एक्ट,1953 पर अमल कयों कर रही है, जो बहुत पुराना व वर्तमान स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी नहीं है। इसका नुकसान दिल्ली की गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि और तो और हरियाणा सरकार जिसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केजरीवाल सरकार मुकाबला करती है वहां भी क्लीनिकल एस्टेब्लिश्मेंट एक्ट,2016 लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि केजरीवा इस एक्ट को क्यों नहीं लागू कर रही है, जिसका लागू किया जाना दिल्ली के सभी नागरिकों के हित में है। गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से अपील की कि दिल्ली के गरीब तथा मध्य वर्गीय लोगों के हित में केजरीवाल बताएं कि क्लीनिकल एस्टेब्लिश्मेंट(रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन)एक्ट,2016 तत्काल लागू करें क्योंकि अभी दिल्ली में लागू नर्सिंग होम रजिस्ट्रेंशन एक्ट,1953 वर्तमान स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावशाली नहीं रह गया है। इस कारण निजी कॉरपोरेट अस्पताल केवल व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनकर रह गये हैं, जहां मरीजों का स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक शोषण किया जाता है। केजरीवाल सरकार इस क्षेत्र में लॉबियों के साथ न मिलकर इस महत्वपूर्ण अधिनियम को तत्काल लागू करें।