दिल्ली की एक अदालत ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में लगातार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर बुधवार को पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया.
शिकायत के अनुसार 17 फ्लैट खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक आने वाले एक प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग के वास्ते 1.98 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ. गंभीर रुद्र बिल्डवेल रिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एच आर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रांड एम्बेसेडर थे. हाउसिंग परियोजना में अपार्टमेंट बुक करने के नाम पर जनता से 1.98 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में 2016 में मामला दर्ज कराया गया था.
मुख्य मेट्रोपॉलिटल मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गौतम गंभीर इस मामले में लगातार पेश नहीं हो रहे हैं और यहां तक कि सुनवाई की अंतिम तारीख में छूट संबंधी अर्जी खारिज होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुए इसलिए आरोपी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया जाता है.” अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी निर्धारित की है.