निकाय चुनाव निपटते ही नगर निगम ने भवन कर में की वृद्दि

निकाय चुनाव निपटते ही नगर निगम ने देहरादून में भवन कर (हाउस टैक्स) की दरें बढ़ा दी हैं। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले करीब एक लाख परिवारों पर इसका असर पड़ेगा।

200 से 500 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए मासिक दरों में 45 से 225 रुपये प्रति वर्गफुट तक की बढ़ोतरी की गई है। दरों का निर्धारण सड़कों की चौड़ाई और भवन के प्रकार के अनुरूप किया गया है। जहां जितनी चौड़ी सड़क, उतना ही ज्यादा टैक्स। साथ ही पक्का भवन, आरसीसी, आरबीएम छत के अलावा कच्चे भवन, ऐसे आवासीय भूखंड जिसमें भवन न बना हो, के आधार पर भी दरें तय की गई हैं।

राजपुर, सहस्त्रधारा रोड, जाखन, कृष्ण नगर समेत 14 वार्डों में हाउस टैक्स की दरें अधिक हैं। वहीं, गांधी ग्राम, श्रीदेव सुमन नगर समेत 12 वार्डों में दरें कम हैं। निगम में शामिल 40 नए वार्डों पर ये दरें प्रभावी नहीं होंगी। इन वार्डों से 10 साल तक भवन कर नहीं लिया जाएगा। नई दरें एक अप्रैल 2018 से लागू होंगी।

वर्ष 2014 के बाद भवन कर की नई दरों को लागू किया

नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2014 के बाद भवन कर की नई दरों को लागू किया है। तीन महीने पहले आपत्तियों की सुनवाई के बाद नई दरों को लागू किया जाना था। लेकिन, नगर निगम चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया था। निगम में नया बोर्ड गठित होने के बाद सोमवार को नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने इसके निर्देश जारी किए। नई दरों को नए वित्तीय वर्ष से लागू माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन की ओर से कूड़ा उठान, साफ-सफाई आदि पर सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाता है। ऐसे में हाउस टैक्स बढ़ाना जरूरी है। शहर की आबादी साढ़े सात लाख है। जबकि आवासीय करदाताओं की संख्या अभी केवल एक लाख है। हालांकि निगम प्रशासन शेष करदाताओं को जोड़ने के लिए जल्द ही सर्वे कराने जा रहा है। नए करदाताओं से भी नई दरों के हिसाब से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। 

नई दरों से राजस्व में होगी बढ़ोतरी 
पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने करीब आवासीय करदाताओं से करीब 20 करोड़ रुपये हाउस टैक्स वसूला था। इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। नई दरों के लागू होने के बाद इसमें और इजाफा होने की संभावना है। 

ऐसे समझें वृद्धि को 

उदाहरण के लिए राजपुर रोड में 500 वर्ग फीट (कारपेट एरिया) भवन पर 1.5 रुपये प्रति वर्गफुट प्रति माह के हिसाब से प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू नौ हजार रुपये आती है। जिस पर नगर निगम की ओर से 12.5 प्रतिशत के हिसाब से 1125 रुपये हाउस टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में अगर इतने ही कारपेट एरिया पर नई दर 1.80 रुपये प्रति वर्गफुट प्रति माह लागू होने की स्थिति में प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू 10,800 रुपये हो जाएगी। ऐसे में भवन स्वामी को 12.5 प्रतिशत की दर से सालाना 225 रुपये अतिरिक्त हाउस टैक्स देना होगा।  

भवन कर की पुरानी दरें 
कारपेट एरिया         मासिक दर         वार्षिक मूल्य         भवन कर 
200                     0.75                    1800                225
300                        1                        3600                450
400                    1.25                        6000                750
500                    1.5                            9000            1125
(मासिक दर प्रति वर्गफुट प्रतिमाह के हिसाब से)

भवन कर की नई दरें 
कारपेट एरिया         मासिक दर         वार्षिक मूल्य         भवन कर 
200                        0.90                2160                270
300                        1.20                4320                540
400                        1.50                  7200                900
500                        1.80                10800            1350
(मासिक दर प्रति वर्गफुट प्रतिमाह के हिसाब से)
 

14 वार्डों के लोगों देना होगा सर्वाधिक हाउस टैक्स 

नगर निगम क्षेत्र में 14 ऐसे वार्ड हैं, जहां रहने वालों को अधिक हाउस टैक्स देना होगा। राजपुर, सहस्त्रधारा रोड, जाखन, कृष्ण नगर, घंटाघर, एमकेपी, डालनवाला दक्षिण, डिफेंस कॉलोनी, रेसकोर्स दक्षिण, टर्नर रोड, इंद्रा नगर, बसंत विहार, मोहित नगर, बल्लूपुर वार्ड में दरें सर्वाधिक हैं। इसमें पक्का भवन, आरसीसी, आरबी छत को आधार बनाया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 1.80, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 2.17 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 2.56 रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह के हिसाब से हाउस टैक्स देना होगा। 

इसके अलावा अन्य पक्के भवन में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 1.20, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 1.55 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 1.92 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा। इसी तरह कच्चे भवन को लेकर भी दरों में परिवर्तन किया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 0.90, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 1.24 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 1.60 की दर से हाउस टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं ऐसे आवासीय भूखंड जिसमें भवन न बना हो, यहां भी हाउस टैक्स की दरों में परिवर्तन किया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 0.16, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 0.24 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 0.32 की दर से हाउस टैक्स लगाया गया है। सभी दरों में प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। 

12 वार्ड के लोगों को देना होगा कम हाउस टैक्स 

 60 में 12 वार्ड ऐसे हैं, जहां हाउस टैक्स की दरें कम रखी गई हैं। इन वार्डों में रिस्पना, करनपुर, चुक्खुवाला, इंद्रा कॉलोनी, गांधी ग्राम, श्रीदेव सुमन नगर, शिवाजी मार्ग, भगत सिंह कॉलोनी, दीप नगर, पटेल नगर पूरब, ब्रह्मपुरी, निरंजनपुर शामिल हैं। इसमें भी पक्का भवन, आरसीसी, आरबी छत को आधार बनाया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 0.90, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 1.24 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 1.60 की दर से हाउस टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य पक्का भवन पर भी हाउस टैक्स की नई दरें लगाई गई हैं।

12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 0.60, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 0.93 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 1.28 की दर से हाउस टैक्स देना होगा। वहीं, कच्चे भवन की श्रेणी में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 0.48, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 0.62 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों से 0.96 की दर से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा बगैर भवन वाले आवासीय भूखंड पर भी हाउस टैक्स की नई दरों को लागू किया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 0.08, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर 0.12 तथा 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क किनारे मौजूद भवन स्वामियों को 0.16 की दर से हाउस टैक्स देना होगा। सभी दरें प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह के हिसाब से बढ़ाई गई हैं। 
    
हाउस टैक्स की नई दरों को लागू कर दिया गया है। ये एक अप्रैल 2018 से प्रभावी मानी जाएगी। निगम की नियमावली के तहत यह बढ़ोतरी की गई है।

हाउस टैक्स की दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। आम जनता पर अतिरिक्त कर का दबाव न पड़े, इसका ध्यान रखा गया है। वहीं, जो दरें बढ़ाई गई हैं, उससे क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। निगम में शामिल 40 नए वार्डों को हाउस टैक्स की श्रेणी से बाहर रखा गया है। पुराने 60 वार्डों में ही इसे लागू किया गया है।

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