बुधवार शाम चार बजे उसे पाटियाला हाउस अदालत ले जाया गया, जिसने उसे पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया

 अगस्ता वेस्टलैंड मामले का कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल भारत आने के बाद दो घंटे की ही नींद ले पाया है क्योंकि सीबीआई उससे इस मामले में गहन पूछताछ कर रही है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. भारत के आग्रह पर दुबई से यहां लाए गए 57 वर्षीय मिशेल को तड़के सीबीआई मुख्यालय में पहुंचने के बाद बेचैनी का आघात आया. इसके बाद इलाज के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया.

इलाज के बाद धन की हेराफेरी और कई करोड़ रुपये वाले सौदे के दस्तावेजों की पहचान के संबंध में उससे गहन पूछताछ शुरू हुई. बुधवार को नाश्ता मिलने से पहले तड़के चार बजे से छह बजे तक ही उसे सोने की अनुमति दी गई.

उन्होंने बताया कि सुबह छह बजे के बाद सीबीआई की विशेष जांच समिति के अधिकारियों ने उससे सवाल-जवाब शुरू कर दिए. संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ करने के बाद मिशेल को संयुक्त निदेशक साई मनोहर के नेतृत्व वाली सीबीआई की एक टीम भारत लेकर आई.

मिशेल (54) गल्फस्ट्रीम के विमान से मंगलवार रात दस बजकर 35 मिनट पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा जिसके बाद इस मामले में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद 57 वर्षीय मिशेल को पुलिस कार और बाइक के एक छोटे काफिले के साथ सीबीआई मुख्यालय के भूतल के लॉकअप में मंगलवार की देर रात एक बजकर 20 मिनट पर ले जाया गया. 

बुधवार शाम चार बजे उसे पाटियाला हाउस अदालत ले जाया गया, जिसने उसे पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. मामले में मिशेल के अलावा ग्यूडो हैशके और कार्लो गेरोसा भी बिचौलिये हैं. प्रवर्तन निदेशाल और सीबीआई मामले की जांच कर रही है.

सीबीआई का आरोप है कि सौदे में अनुमानित तौर पर 39.82 करोड़ यूरो (तकरीबन 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ. कुल 55.62 करोड़ यूरो में वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को समझौता हुआ था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से कथित तौर पर तीन करोड़ यूरो (करीब 225 करोड़ रूपये) मिले थे.

भारत ने इस सौदे को हासिल करने के लिये 423 करोड़ रुपए की दलाली के भुगतान का आरोप लगने के बाद एक जनवरी, 2014 को भारतीय वायु सेना के लिए 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीदने का करार रद्द कर दिया था. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में एक सितंबर, 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें मिशेल भी आरोपी के रूप में नामित है.

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