एक बार फिर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को कोर्ट से झटका मिला है. दरअसल, मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. जी हां, राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तगड़ा झटका लगा है. इस मामले में निर्माता की तरफ से दाखिल जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसके साथ ही गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.
गोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत ठहराया था दोषी
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें इस मामले में 21 जनवरी को बढ़ी थीं. इस दिन अंधेरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट वाई पी पुजारी ने वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामले में दोषी ठहराया था. यही नहीं, मजिस्ट्रेट की तरह से राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की जेल और शिकायतकर्ता को 3 लाख 72 हजार 219 रुपये देने का आदेश तीन माह के अंदर दिया था.
राम गोपाल वर्मा के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वारंट
मुंबई के एक कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा की जेल की सजा निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका खारिज कर दी गई है. यही नहीं , उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है. आपको बता दें कि फिल्म निर्माता कि तरफ से वकील दुरेंद्र के. एच. शर्मा ने कोर्ट में आवेदन किया था.
इसमें याचिका जमानत के लिए और दूसरी सजा पर रोक लगाने के लिए थी. हालांकि, राम गोपाल वर्मा की गैर मौजूदगी के कारण अदालत की ओर से दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया. कोर्ट की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया है कि जब तक राम गोपाल वर्मा मामले में सजा पूरी नहीं करते हैं, तब टाक उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती है.