अभिषेक-ऐश्वर्या की नाबालिग बेटी आराध्या ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, इस वजह से उठाया ये कदम

 अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है, जिसपर हाल ही में कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. जाानिए पूरा मामला.

अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय (Abhishek Bachchan-Aishwarya rai) बीते कुछ समय से अपने तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में थे. दोनों के बीच अनबन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ रही थी, जिसकी वजह से दोनों सुर्खियों में बने हुए थे. हालांकि इस वक्त अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या (Aaradhya Bachchan) सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में आराध्या से जुड़े एक मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया है. जानिए क्या है पूरा मामला?

आराध्या बच्चन ने कोर्ट से की यह दरखवास्त

दरअसल, आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में फ‍िर से नई याचिका दाखिल की है. इस याचिका में आराध्या ने कोर्ट से यह दरखवास्त की कि उनकी हेल्थ को लेकर अलग-अलग वेबसाइट पर चल रही फेक और भ्रमित करने वाली जानकारी अब तक कई पोर्टल्स पर मौजूद है. जिसे जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया जाए. आराध्या के इसी याचिका पर कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है.

17 मार्च को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल समेत कई अन्य वेबसाइटों को नोटिस भेजा है. लेकिन आराध्या के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि कुछ और अपलोडर अभी भी पेश नहीं हुए हैं और उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही बंद कर दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

साल 2023 में आराध्या को लेकर उड़ी थीं ये अफवाहें

दरअसल, कुछ यूट्यूब चैनल्स ने आराध्या की सेहत से जुड़ी अफवाहें उड़ाई थीं. वीडियोज में इस तरह की फर्जी बातें बताई गई थीं कि आराध्या बीमार हैं. इन खबरों के सामने आने के बाद बच्चन परिवार काफी नाराज हुआ था, जिसके बाद आराध्या ने अपने पिता अभिषेक बच्चन की मदद से अप्रैल 2023 में कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था. आराध्या ने खुद के नाबालिग होने की दलील देते हुए ऐसी रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की थी. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बाबत 20 अप्रैल 2023 को गूगल को निर्देश दिया था कि आराध्या बच्चन की सेहत की स्थिति से जुड़े सभी यूट्यूब वीडियो को हटा दिया जाए. हालांकि अब भी कई चेनल्स पर आऱाध्या के वीडियोज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है. अब देखते हैं  17 मार्च को कोर्ट इसपर क्या फैसला सुनाती है.

 

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