पुलिस को दी गई एफआईआर में जनरल वीके सिंह की तरफ से पोर्टल का नाम ‘एबीबी न्यूज चैनल’ बताया गया है। उनकी इस एफआईआर में चैनल के रिपोर्टर और एडिटर इन चीफ रण सिंह और लोहा व्यापारी एवं शिक्षाविद आनंद प्रकाश पर उनके खिलाफ निराधार, भ्रामक, तथ्यहीन खबरें चलाकर, उन्हें मानसिक व शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बात कही गई है।
उनकी एफआईआर में यह भी बताया गया है कि जो भी खबरें चैनल ने उनके खिलाफ चलाई हैं, वह बिना किसी सबूत, वीडियो और दस्तावेज के उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यूट्यूब पर प्रसारित की गई हैं। साथ ही पूरे यूट्यूब वीडियो में कहीं भी उनके खिलाफ कोई भी दस्तावेज, सबूत नहीं दिखाया गया है।
इसके आगे उन्होंने बिना सूचना प्रसारण और सोशल मीडिया के नियमों को जाने योजनाबद्ध तरीके से उनकी छवि देश और विदेश में धूमिल करके मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बात कही है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा (बीएनएस) का धारा 356(2), 356(3), 352, 61(2) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66 में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह सभी धाराएं व्यक्ति की छवि धूमिल करने, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत मानसिक पीड़ा पहुंचाने और किसी भी काम में बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे से शामिल होने के लिए दर्ज की गई हैं। पुलिस अधिकारी इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।
हालांकि अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गंभीरता से तहकीकात करके ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी। पुलिस इस मामले में तथ्य जुटा रही है।