Paid News : मप्र के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को SC से बड़ी राहत

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले को निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्वाचन आयोग की याचिका पर छह हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश काफी अहम है क्योंकि मध्यप्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले 18 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया था। निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में अयोग्य ठहरा दिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दलील दी गई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा गठित पेड न्यूज कमेटी ने बिना उनका पक्ष सुने ही फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा था कि पेड न्यूज के मामले में जो भी दस्तावेज हैं उसमें कोई सबूत नहीं है। लिहाजा निर्वाचन आयोग का फैसला रद्द किया जाए।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com