आइएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले में सुनवाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 25 अक्टूबर यानी बृहस्पतिवार को खत्म हो रही थी।
इससे पहले कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी। जिस पर कोर्ट पी. चिदंबरम को प्रोटेक्शन देते हुए गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है। वहीं, ईडी पी. चिदंबरम की ज़मानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया केस में इससे पहले भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच बार स्टे लगा चुका है।
बता दें कि पी चिदंबरम 3500 करोड़ के एयरसेल मैक्सिस और 305 करोड़ के आइएनएक्स मीडिया मामले में जांच के दायरे में हैं। इसी मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से छूट मिली है। कार्ति के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस के मामले में सीबीआइ ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआइआर दर्ज की थी।
वहीं, सीबीआइ द्वारा आइएनएक्स मीडिया मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दोनों ही मामले में ईडी और सीबीआइ पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि वित्त मंत्री रहने के दौरान पी चिदंबरम ने इन मामलों में फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) की क्लियरेंस दी थी।