मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया….

मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया है. गुरुवार को फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखते हुए 18 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखा है. ये सभी विधायक AIADMK के बागी दिनाकरन गुट के माने जाते हैं. कोर्ट का यह फैसला आने पर टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि यह हमारे लिए धक्का नहीं है. यह एक अनुभव है, हम हालात का सामना करेंगे. हम सभी 18 विधायकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे.

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को तमिलनाडु की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है. दरअसल, जयललिता की मौत के बाद से AIADMK लगातार अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है. पार्टी में लगातार कई खेमे बन रहे हैं.

मालूम हो कि एआईएडीएमके के 18 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पलानीस्वामी सरकार में अविश्वास ज़ाहिर किया था, जिसके बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके अलावा चार और भी विधायक जिन्होंने एआईएडीएमके के चुनाव चिह्न पर लड़ा था, उन्होंने भी दिनाकरन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है. 

वर्तमान समय में एआईएडीएमके के पास स्पीकर के अलाव 116 विधायक हैं. लेकिन इसमें ये चार विधायक भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी के खिलाफ बगावत की है.

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