ग्रीन पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ऑनलाइन बिक्री बैन

नई दिल्ली : पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उत्पादन की अनुमति दी है जिससे प्रदूषण कम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल अमेजन और फ्लिपकार्ट को पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि धार्मिक आयोजनों और शादी समारोहों में प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल नहीं करें। केवल उन्हीं पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी जिनकी आवाज की डेसिबल सीमित है। कोर्ट ने पिछले 28 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दीवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री रोक दी थी। याचिकाकर्ता पूरे देश मे लागू करने की मांग कर रहे थे। केंद्र ने कहा था कि पटाखों की बिक्री रोकना सही नहीं। उत्पादन पर नियम बने।

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