नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को 19 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यादव हत्या के एक मामले में देहरादून की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। डीपी यादव की स्पाइनल सर्जरी पिछले 19 अक्टूबर को हुई। वे 3 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद डीपी यादव दो सप्ताह अपने परिवार के साथ रहेंगे और 19 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 18 सितंबर को डीपी यादव को सर्जरी कराने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। डीपी यादव को एक हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। डीपी यादव देहरादून की जेल में बंद थे।