सामान्य तौर पर किसी महीने का जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होता है

मोदी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. व्यापारियों को सितंबर महीने का जीएसटीआर-3B भरने के ल‍िए और समय मिल गया है. सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि कारोबारी 25 अक्टूबर तक GSTR-3B भर पाएंगे.

इसके साथ ही कारोबारी जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के  Input Tax Credit (ITC) को भी 25 अक्टूबर तक क्लेम कर पाएंगे. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

सामान्य तौर पर किसी महीने का जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होता है. सितंबर का रिटर्न भरने की खातिर 20 अक्टूबर तक का समय था. अब सरकार ने इसे 5 दिन और बढ़ा दिया है.

 इससे पहले कारोबारियों ने जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि सेल्स रिटर्न और सप्लायर्स द्वार दाख‍िल किए जा रहे पर्चेज रिटर्न का मिलान करना मुश्क‍िल होगा.

इसके चलते 20 तारीख तक जीएसटी रिटर्न फाइल करना मुश्क‍िल हो जाएगा. इसके बाद केंद्र सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की है.

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