कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में जिंदल समेत 15 को मिली जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने झारखंड कोयला ब्लॉक मामले के आवंटन में कथित अनियमितताओं में नवीन जिंदल और 14 अन्य लोगों को नियमित जमानत दी। पिछले 14 अगस्त को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उद्योगपति नवीन जिंदल के अलावा 14 लोगों और कंपनियों तलब किया था। 4 सितंबर 2017 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी नवीन जिंदल और तीन अन्य आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने इन आरोपियों को बिना अनुमति देश छोड़ने से मना किया था। कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप महाप्रबंधक आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को जमानत दी थी।

5 जून 2017 को कोर्ट ने नवीन जिंदल को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। इस मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला राज्यमंत्री स्व. दासरी नारायण राव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है । मामला 2008 का है जिसमें अमरकोण्डा मुर्गादंगल कोयला खदान जिंदल एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन को आवंटित करने में कथित गड़बड़ी को लेकर है।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com