लखनऊ : केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए आदेश के पालन में राज्य सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ जुलाई 2015 से अगस्त 2016 के बीच प्रारंभ किये गए 04 विभागीय कार्यवाहियों को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ बिना किसी आधार के 04 विभागीय कार्यवाहियां शुरू कर दी गयीं जो अब 02 से 03 साल से अकारण लंबित हैं। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाएँ अनुशासन तथा अपील नियमावली में जनवरी 2017 में हुए संशोधन के आधार पर इन कार्यवाहियों को समाप्त करने की प्रार्थना की थी।
09 मई 2018 को कैट ने प्रमुख सचिव गृह को अमिताभ को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। अब इस आदेश के पालन में गृह विभाग ने चारों मामलों के जाँच अधिकारियों को अमिताभ के प्रत्यावेदन पर निर्णय लिए जाने तक कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश दिए हैं।