नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कारपोॉरेशन (डीएमआरसी) ने मेट्रो यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाने से इनकार कर दिया है। डीएमआरसी ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफमाना के जरिये कहा कि उसके आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक मेट्रो के यात्रियों को यात्रा के दौरान पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है और जिनको जरूरत हो वे दो रुपये प्रति लीटर की दर से मेट्रो स्टेशन से पानी खरीद सकते हैं। डीएमआरसी ने कहा कि जिन स्टेशनों पर वाटर एटीएम या कियोस्क उपलब्ध नहीं हैं वहां यात्री पानी की आरत के लिए मेट्रो के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को डीएमआरसी के हलफनामे का जवाब देने का निर्देश दिया । कोर्ट ने 21 जनवरी, 2019 तक याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछले 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से पूछा था कि वह मेट्रो के यात्रियों को पीने के लिए मुफ्त पानी क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है। कोर्ट ने डीएमआरसी को निर्देश दिया था कि वो इस बात का हलफनामा दायर करे कि वो कब तक मेट्रो के यात्रियों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराएगी।