नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने में आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इसके बाद रिजवान जमानत का प्रयास कर सकता है।
बिल्डर को धमकाने के मामले में 2019 में गिरफ्तार रिजवान पर मकोका के तहत केस दर्ज है। रिजवान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर का बेटा है। इकबाल कासकर पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। रिजवान को मुंबई एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया था जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था।