फिल्म जयेशभाई जोरदार की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके 13 मई को रिलीज होने वाली फिल्म जयेशभाई जोरदार की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज याचिकाकर्ता की ओर से वकील पवन प्रकाश पाठक ने कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस याचिका पर सुनवाई कर मांग की।

यूथ अगेंस्ट क्राइम ने दायर याचिका में कहा है कि यह फिल्म भ्रूणहत्या पर रोक के मकसद से बनाई गई है। फिल्म में बच्ची बचाओ का नारा दिया गया है लेकिन फिल्म के ट्रेलर में लिंग परीक्षण का बताया गया तरीका प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट की धारा 3 और 3ए के तहत भ्रूण के लिंग निर्धारण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। धारा 3बी में अल्ट्रासाउंड मशीन उसे नहीं बेची जा सकती है, जो कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो। इसके अलावा धारा 22 के तहत लिंग निर्धारण का विज्ञापन देना दंडनीय अपराध है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका रणबीर सिंह ने निभाई है।

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